💰 वित्त आयोग (Finance Commission of India)
🇮🇳 परिचय
- 📘 वित्त आयोग भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करती है।
- 📜 इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है।
- 💼 उद्देश्य: केंद्र और राज्यों के बीच करों की आय का न्यायसंगत वितरण करना।
- 🏛️ अध्यक्ष व चार सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- 📅 पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था।
- 📈 अब तक 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं।
🕰️ इतिहास
भारत एक संघीय राष्ट्र है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच दो तरह के असंतुलन पाए जाते हैं —
- 🔼 ऊर्ध्वाधर असंतुलन (Vertical Imbalance): जब राज्यों का व्यय उनकी आय से अधिक होता है।
- ↔️ क्षैतिज असंतुलन (Horizontal Imbalance): जब राज्यों के बीच संसाधन और आय असमान होती है।
👉 इन असंतुलनों को दूर करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 268, 269, 270, 275, 282 और 293 जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। वित्त आयोग इन सबके बीच राजकोषीय सामंजस्य स्थापित करने वाला प्रमुख तंत्र है।
📜 भारत के संविधान का अनुच्छेद 280
अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी एक वित्त आयोग का गठन करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे।
- 🏛️ संसद द्वारा आयोग के सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।
- 💬 आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करता है।
- ⚖️ आयोग का कार्य केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में संतुलन स्थापित करना है।
⚙️ वित्त आयोग के मुख्य कार्य
- 💵 केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का न्यायसंगत वितरण।
- 🏛️ राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने के सिद्धांत तय करना।
- 🏘️ पंचायतों व नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने हेतु उपाय सुझाना।
- 📊 केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना।
- 🧾 राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य वित्तीय मामलों पर सुझाव देना।
📘 वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951
📅 1951 में पारित इस अधिनियम के तहत आयोग को कानूनी संरचना प्रदान की गई। इसमें सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल और शक्तियों के नियम निर्धारित किए गए।
🧑⚖️ सदस्यों की योग्यताएँ
- 👨⚖️ अध्यक्ष – सार्वजनिक मामलों में अनुभवी व्यक्ति।
- 📚 चार सदस्य इनमें से कोई भी हो सकते हैं —
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या योग्य व्यक्ति
- सरकारी वित्त/लेखा का जानकार
- प्रशासन और वित्तीय विशेषज्ञ
- अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति
🚫 अयोग्यता के आधार
- 🧠 मानसिक रूप से अस्वस्थ होना
- 💸 दिवालिया घोषित होना
- ⚖️ अनैतिक अपराध में दोष सिद्ध होना
- 💼 वित्तीय हितों का टकराव आयोग के कार्य में बाधा बनना
⏳ कार्यकाल व पुनर्नियुक्ति
- 🗓️ प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि तक पद पर रहेगा।
- ♻️ पुनर्नियुक्ति संभव है, परंतु त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजना आवश्यक है।
💰 वेतन एवं भत्ते
सदस्य पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से सेवा दे सकते हैं। 💵 उनका वेतन व भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
📅 अब तक गठित वित्त आयोगों की सूची
| क्रमांक | स्थापना वर्ष | अध्यक्ष | कार्यकाल |
|---|---|---|---|
| 1 | 1951 | के.सी. नियोगी | 1952–57 |
| 2 | 1956 | के. संथानम | 1957–62 |
| 3 | 1960 | ए.के. चंदा | 1962–66 |
| 4 | 1964 | पी.वी. राजमन्नार | 1966–69 |
| 5 | 1968 | महावीर त्यागी | 1969–74 |
| 6 | 1972 | के. ब्रह्मानंद रेड्डी | 1974–79 |
| 7 | 1977 | जे.एम. शेलाट | 1979–84 |
| 8 | 1983 | वाई.बी. चव्हाण | 1984–89 |
| 9 | 1987 | एन.के.पी. साल्वे | 1989–95 |
| 10 | 1992 | के.सी. पंत | 1995–00 |
| 11 | 1998 | ए.एम. खुसरो | 2000–05 |
| 12 | 2002 | सी. रंगराजन | 2005–10 |
| 13 | 2007 | डॉ. विजय एल. केलकर | 2010–15 |
| 14 | 2013 | डॉ. वाई.वी. रेड्डी | 2015–20 |
| 15 | 2017 | एन.के. सिंह | 2020–26 |
| 16 | 2023 | डॉ. अरविंद पनगढ़िया | 2026–31 |
📊 14वाँ वित्त आयोग — प्रमुख सिफारिशें
- 💰 राज्यों का हिस्सा केंद्रीय करों में 42% किया गया।
- 📉 राजस्व घाटा समाप्त करने की दिशा में कदम।
- 📊 राजकोषीय घाटा GDP का 3% रखने की सिफारिश।
- ⚖️ FRBM अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव।
- 🔁 GST लागू करने हेतु “Grand Bargain” का प्रस्ताव।
- 📑 CSS योजनाओं की संख्या घटाने की अनुशंसा।
🏛️ 15वाँ वित्त आयोग
- 📅 गठन: नवंबर 2017
- 👨⚖️ अध्यक्ष: एन.के. सिंह
- 👥 सदस्य: शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, रमेश चंद, अशोक लाहिड़ी
- 🎯 उद्देश्य: सहकारी संघवाद, सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता सुधारना और राजकोषीय स्थिरता बनाए रखना।
📈 16वाँ वित्त आयोग
- 📅 गठन: 31 दिसंबर 2023
- 👨🏫 अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया
- 🕐 कार्यकाल: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक
- 📑 रिपोर्ट सौंपने की तिथि: 31 अक्टूबर 2025
- 📘 आधार: अनुच्छेद 280(1)
📚 वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| 270 | संघ द्वारा लगाए गए करों का राज्यों में वितरण |
| 275 | राज्यों को केंद्र से अनुदान सहायता |
| 280 | वित्त आयोग का गठन और कार्यक्षेत्र |
| 281 | वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया |
| 293 | राज्यों की उधारी की शक्तियाँ |
🏆 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- ⚙️ वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है।
- 🏢 यह केंद्र-राज्य राजकोषीय संतुलन का प्रमुख साधन है।
- 🧾 आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।
- 📅 अब तक 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं।
- 👨🏫 वर्तमान अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया (2023–31)
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🔗 महत्वपूर्ण लिंक
| विषय | लिंक |
|---|---|
| 🌐 आधिकारिक वेबसाइट | https://fincomindia.nic.in |
| 📜 संविधान (IndiaCode) | https://legislative.gov.in |
| 📊 रिपोर्ट्स (Finance Commission Reports) | Finance Commission Reports |
© स्रोत: Finance Commission India | Constitution of India | PIB | PRS | Economic Survey
